आपके पास ज़मीन है लेकिन घर नहीं बना? सरकार देगी सीधी मदद – जानिए कैसे
25 जून 2015 को सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की, जिसका नाम था – Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 इस योजना का मकसद था कि हर जरूरतमंद शहरी परिवार को एक पक्का घर दिया जाए, जो हर मौसम (गर्मी, सर्दी, बारिश) में सुरक्षित हो। इसका सपना था कि “हर किसी के पास अपना घर हो” और इसी को “सबके लिए आवास” (Housing for All) का विज़न कहा गया।
पिछले कुछ सालों में हमारे देश के शहर बहुत तेजी से फैल रहे हैं। लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं, नए शहर और कस्बे बन रहे हैं इसी कारण शहरों में घरों की मांग बहुत बढ़ गई है। हर आम इंसान EWS (अर्थात आर्थिक रूप से गरीब वर्ग), LIG ( कम आय वाले लोग ), और MIG ( मिडिल क्लास ) सबको एक सस्ते और पक्के घर की ज़रूरत है। हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो। लेकिन हर किसी की कमाई अलग-अलग होती है, इसलिए सभी की ज़रूरतें भी अलग होती हैं। इसीलिए सरकार को इन लोगों की मदद करनी जरूरी है, ताकि वे अपना सपना पूरा कर सकें और एक इज़्ज़तभरी ज़िंदगी जी सकें।
15 अगस्त 2023 को ( 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ), प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 नई योजना लाएगी, जिससे गरीब और मिडिल क्लास लोगों को अपना खुद का घर बनाने में मदद मिलेगी। फिर जून 2024 में सरकार ने तय किया कि अब घर की ज़रूरत रखने वाले परिवारों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए सरकार 3 करोड़ और पक्के घर बनवाने के लिए मदद देगी, ताकि गांवों और शहरों दोनों के लोगों को रहने के लिए घर मिल सके।
वित्त मंत्री ने 2024 के बजट में ऐलान किया कि सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ शहरी गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर देने में मदद करेगी। इस मकसद से “Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0” शुरू की गई है। इसका मकसद है कि शहरों में रहने वाला हर ज़रूरतमंद इंसान एक अच्छा, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके, क्योंकि उसका खुद का पक्का घर होगा।

PMAY-U 2.0 में सरकार चार रास्तों से शहरी गरीब और आम आदमी को सस्ते और पक्के घर दिला रही है:
तरीका | किसके लिए है | क्या फायदा |
---|---|---|
BLC | जिनके पास ज़मीन है | घर बनाने के लिए सीधी नकद मदद |
AHP | जिनके पास घर नहीं | सरकार-बिल्डर मिलकर सस्ते फ्लैट बनाते हैं |
ISSR | झुग्गियों में रहने वाले | उसी जगह नया पक्का घर |
CLSS | लोन लेने वाले | EMI में राहत, ब्याज में छूट |
अब इसे आसान भाषा में समझिए:
1. BLC – लाभार्थी आधारित निर्माण (Beneficiary Led Construction)
👉 आपके पास अपनी ज़मीन है, लेकिन घर नहीं बना पाए। तो सरकार सीधे आपको पैसे देगी, ताकि आप अपना पक्का घर बना सकें। इसमें ₹2.50 लाख तक की सीधी मदद मिलती है।
2. AHP – सस्ती आवास साझेदारी (Affordable Housing in Partnership)
👉 इसमें सरकार और बिल्डर (निजी या सरकारी) मिलकर कम दाम वाले घर बनाते हैं।
इन घरों को फिर गरीबों या कम आय वाले लोगों को दिए जाते हैं, सब्सिडी के साथ।
🔹 जैसे: कोई बिल्डर सरकार के साथ मिलकर एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनाता है, जहां कुछ फ्लैट गरीबों के लिए रिज़र्व होते हैं।
3. ISSR – झुग्गी पुनर्विकास योजना (In-Situ Slum Redevelopment)
👉 जो लोग झुग्गियों (slums) में रह रहे हैं, उन्हें उसी ज़मीन पर फिर से पक्के घर बनाकर दिए जाते हैं।
यानी उनका पुराना झोपड़पट्टी वाला इलाका ही नई बिल्डिंग में बदल जाता है।
🔹 जैसे: झुग्गी हटाकर वहीं पर बहुमंज़िला इमारत बना दी जाती है और झुग्गीवालों को उसी जगह पक्का घर मिल जाता है।
4. CLSS – लोन पर ब्याज सब्सिडी (Credit Linked Subsidy Scheme)
👉 अगर आप घर खरीदने या बनवाने के लिए लोन लेते हैं, तो सरकार आपको उस लोन पर ब्याज में छूट देती है।
इससे आपकी EMI कम हो जाती है और कुल मिलाकर ₹2.3 से ₹2.67 लाख तक की बचत हो सकती है।
🔹 जैसे: किसी ने ₹6 लाख का लोन लिया घर बनाने के लिए, सरकार उस पर ब्याज कम कर देगी। EMI कम हो जाएगी।
Affordable Housing = किफायती आवास / सस्ता घर
मतलब कौन से घर इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे?
किफायती आवास यानी ये वो पक्के घर होते हैं जो कम कीमत पर मिलते हैं, ताकि हर परिवार के पास अपना घर हो सके खासकर शहरों में रहने वाले गरीब या कम आय वाले लोगों के लिए। अगर कोई घर बड़े शहर (महानगर) में है, तो उसका कार्पेट एरिया (मतलब अंदर फर्श पर चलने लायक जगह) 60 वर्ग मीटर (लगभग 645 वर्ग फीट) तक हो सकता है। और अगर घर गैर- महानगर यानी छोटे शहर या कस्बे में है, तो वहां 90 वर्ग मीटर (लगभग 970 वर्ग फीट) तक का कार्पेट एरिया मान्य है। इन दोनों ही मामलों में, घर की कीमत ₹45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को मिलेगा।
Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 (PMAY) का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो शहरी इलाके में रहते हैं और जिनके पास अभी तक कोई पक्का मकान नहीं है। मतलब ऐसा पक्का घर जो ईंट, सीमेंट से बना हो और हर मौसम में रहने लायक हो। एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, और उनके अविवाहित बेटे-बेटियाँ ,सरकार इस पूरे परिवार को एक साथ एक ही लाभार्थी परिवार मानेगी। अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी कोने में कोई पक्का मकान है, तो वह परिवार इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता। योजना का मकसद है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए कोई स्थायी घर नहीं है, उन्हें सरकार की मदद से अपना खुद का घर मिल सके।
पूर्ण आवास
“पूर्ण आवास” मतलब पूरा बना हुआ और रहने लायक घर।
PMAY-U 2.0 योजना के तहत, जो घर इस योजना के तय मानकों (guidelines) के हिसाब से पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, जैसे:
- छत और दीवारें पूरी बन चुकी हों,
- प्लास्टर और पेंट कर दिया गया हो,
- फ्लोरिंग (फर्श) और इलेक्ट्रिकल काम (बिजली का वायरिंग, लाइट वगैरह) पूरा हो चुका हो,
- प्लंबिंग फिटिंग (नल, पाइप वगैरह),
- दरवाज़े और खिड़कियाँ लग चुकी हों —
तो ऐसे घरों को “पूर्ण आवास” यानी पूरी तरह से तैयार घर माना जाएगा।
पूर्ण योजना
एक ऐसी योजना जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई हो, जिसमें सभी कार्य और लक्ष्य पूरे हो चुके हों।
जिस योजना में सभी मकान पूरी तरह से पक्के बनाए गए हों, जैसे कि पक्की सड़कें, सार्वजनिक रोशनी (स्ट्रीट लाइट), नालियां, पानी की व्यवस्था, सीवरेज या सेप्टिक टैंक, पानी की निकासी, बिजली कनेक्शन जैसी सारी सुविधाएं पूरी कर दी गई हों और वे घर रहने लायक तैयार हों ऐसी योजनाओं को पूर्ण योजना माना जाता है। ऐसी योजनाओं के तहत बने घरों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के नियमों के अनुसार पानी, बिजली, सफाई और स्वास्थ्य संबंधी सभी ज़रूरी सुविधाएं मिलेंगी।
इस योजना के तहत सरकार किन-किन चीजों पर काम करेगी और किसे इसका लाभ मिलेगा।
सरकार ने तय किया है कि 1 सितंबर 2024 से अगले 5 सालों तक शहरों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती कीमत पर पक्का घर दिया जाएगा। लोग चाहें तो खुद घर बना सकते हैं, खरीद सकते हैं या किराए पर ले सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार मदद करेगी, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाएं काम करेंगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की सहायता से बने या खरीदे गए मकान महिला मुखिया के नाम पर होंगे, या फिर पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर होंगे। लेकिन अगर परिवार में कोई भी व्यस्क महिला सदस्य नहीं है, तो फिर मकान पुरुष सदस्य के नाम पर भी हो सकता है। अगर आवेदक विधुर, तलाकशुदा, परित्यक्त या ट्रांसजेंडर है, तो मकान उनके ही नाम पर बनेगा। किसी लाभार्थी की मृत्यु के मामले में, योजना का लाभ उसके कानूनी वारिस (legal heir) को मिलेगा।”

अब बिल्कुल आसान भाषा में समझिए:
मकान का नाम किसके ऊपर होगा?
- ज़्यादातर मामलों में मकान महिला के नाम पर ही बनेगा (जैसे घर की बहू, पत्नी, माँ आदि)। या फिर पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर होंगे
- अगर घर में कोई भी वयस्क महिला नहीं है, तब मकान पुरुष सदस्य के नाम पर भी हो सकता है।
अगर आवेदन करने वाला पुरुष है और उसकी पत्नी नहीं है?
- अगर वह विधुर (पत्नी गुजर चुकी है), तलाकशुदा, जिसे पत्नी छोड़ चुकी हो, या ट्रांसजेंडर है तब मकान उसी व्यक्ति के नाम पर बनाया जाएगा।
अगर लाभ लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो?
- तब योजना का लाभ उसके कानूनी उत्तराधिकारी (legal heir) को मिल जाएगा।
📌 सरकारी गाइडलाइन देखने के लिए यहां क्लिक करें: 🔗 https://pmay-urban.gov.in
अलग वर्गों को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा
इस योजना के तहत विधवाओं, अकेली महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति/जनजाति, बेहद गरीब और समाज के अन्य कमजोर और वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, बस्ती क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत चुनी गई झुग्गी बस्तियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चुने गए विभिन्न व्यवसायियों, रिक्शा/ठेला चलाने वालों, घर और निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों, कूड़ा बीनने वालों और किराए पर रहने वालों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, PMAY-U 2.0 के संचालन के दौरान चुने गए इन अलग-अलग वर्गों को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस योजना के तहत जो मकान बनाए जाएंगे, उनकी प्रगति (Progress) को निर्माण के हर चरण (Stage) पर डिजिटल टूल्स जैसे Geo-tagging और अन्य डिजिटल तकनीकों की मदद से ट्रैक किया जाएगा।
इसका मकसद ये है कि हर स्टेज पर मकान की स्थिति को ठीक से मॉनिटर किया जा सके और कोई गड़बड़ी न हो।
🔶 BLC – लाभार्थी आधारित निर्माण योजना क्या है?
BLC (Beneficiary Led Construction) का मतलब है
“जिसके पास अपनी ज़मीन है, सरकार उसकी मदद से उसी ज़मीन पर घर बनवाने में आर्थिक सहायता देती है।”
🏠 यह योजना किन लोगों के लिए है?
- जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है (पक्का या कच्चा प्लॉट)
- और जो कम आय वर्ग (EWS – Economically Weaker Section) से आते हैं
- जिनके पास अभी पक्का मकान नहीं है या बहुत जर्जर मकान है
🛠️ योजना में क्या मदद मिलती है?
- सरकार ₹1.5 लाख से लेकर ₹2.5 लाख तक की सीधी आर्थिक सहायता देती है
- यह पैसा मकान बनाने में इस्तेमाल होता है (जैसे दीवार, छत, शौचालय आदि)
- यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है किस्तों में, जैसे:
- पहली किश्त – निर्माण शुरू करने पर
- दूसरी किश्त – प्लिंथ/बेसमेंट पूरा होने पर
- तीसरी किश्त – छत ढल जाने पर
- चौथी किश्त – मकान पूरा होने पर
📋 क्या ज़रूरी है इस योजना के लिए?
- जमीन के मालिकाना हक़ के कागज़ (जमीन आपके नाम होनी चाहिए)
- आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता
- घर की तस्वीरें (पहले और बाद में)
- पंचायत या नगर निकाय से अनुमति/स्वीकृति
🕑 मकान बनने के बाद 5 साल तक क्या नियम हैं?
- 5 साल तक मकान बेचना या किसी और को देना मना है
- अगर आपने नियम तोड़े, तो सरकारी सहायता वापस ले ली जाएगी
प्रधानमंत्री आवास योजना – सहायता राशि का विवरण
क्रम | राज्य / क्षेत्र | केंद्र सरकार की सहायता | राज्य सरकार की न्यूनतम सहायता |
---|---|---|---|
1. | पूर्वोत्तर राज्य व पहाड़ी क्षेत्र: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी | ₹2.25 लाख प्रति आवास | ₹25,000 प्रति आवास |
2. | अन्य केंद्र शासित प्रदेश | ₹2.50 लाख प्रति आवास | राज्य सरकार की सहायता नहीं |
3. | भारत के अन्य सभी राज्य | ₹1.50 लाख प्रति आवास | ₹1 लाख प्रति आवास |
केंद्र सरकार की सहायता + राज्य सरकार की न्यूनतम सहायता = ₹2.50 लाख प्रति आवास लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है किस्तों में
👉 आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: 🔗 https://pmaymis.gov.in/
निष्कर्ष (Conclusion):
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 सरकार की एक सराहनीय कोशिश है, जो हर ज़रूरतमंद परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए पक्का घर देने का सपना पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आवेदन की प्रक्रिया पारदर्शी हो, और हर योग्य परिवार को इसका लाभ सही समय पर मिले।
अगर आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं क्योंकि अपना घर हर इंसान का सपना होता है, और ये योजना उसी सपने को सच करने का ज़रिया बन सकती है।
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